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 मतदाता सूची में छूटे नाम जोड़ने पर जोर, बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन

उप जिलाधिकारी सदर मनोज कुमार पाठक

मतदाता सूची में छूटे नाम जोड़ने पर जोर, बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन

पात्र महिलाओं और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के निर्देश

इटावा, 13 अक्टूबर। विधानसभा क्षेत्र 200 इटावा की मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए तहसील सदर मुख्यालय पर 12 एवं 13 अक्टूबर को बीएलओ और सुपरवाइजर की बैठक आयोजित की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सदर मनोज कुमार पाठक ने बताया कि बैठक में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और सुपरवाइजरों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों तथा जिला निर्वाचन अधिकारी इटावा के पत्र के अनुपालन में मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम शामिल कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली की तुलना एक जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर सात जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली से की जाए। इस प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को चिह्नित किया जाएगा, जिनके नाम पुरानी सूची में दर्ज थे, लेकिन वर्तमान मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। चिह्नित मतदाताओं की वर्तमान स्थिति जानने के लिए बीएलओ घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। इस दौरान यदि कोई पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित पाया जाता है, तो उसे फार्म-6 भरने में सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही छूटे हुए पात्र मतदाताओं, नए युवा मतदाताओं और पात्र महिला मतदाताओं के आवेदन भरवाने के निर्देश दिए गए। बीएलओ को निर्देशित किया गया कि बीएलओ ऐप पर फार्म-6 के साथ संलग्न घोषणा-पत्र का उपयोग न करें। आवेदन के साथ आधार कार्ड के अतिरिक्त अन्य निर्धारित अभिलेख भी अपलोड किए जाने हैं। महिला एवं युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर बैठक में मतदाता सूची में महिला-पुरुष अनुपात (जेंडर रेशियो) में सुधार के लिए पात्र महिलाओं के नाम अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने पर जोर दिया गया। इसके अलावा ऐसे युवाओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के निर्देश दिए गए, जो एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई या एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं।अधिकारियों ने मतदाता सूची को अधिक समावेशी और अद्यतन बनाने के लिए पात्र नागरिकों का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया।

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