
दो लाख रुपए से अधिक नकदी होने पर दिखाने होंगे दस्तावेज इटावा 25 अप्रैल, 2023 जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) अवनीश राय ने माननीय राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु सूचित किया है कि “नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में 2 लाख से अधिक नकदी पायी जाती है, उसका कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है और संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है, तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा और सम्बन्धित प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यवाही की सूचना आयकर विभाग को भी दी जायेगी। साथ ही यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उददेश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे ले जाने के लिये उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिये समुचित कागजात होने चाहिये।




